खुले में कचरा जलाने पर सख्त रोक ,पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्षेत्रिय प्रदूषण अधिकारी ने जारी की अपील

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 सिंगरौली 23 अक्टूबर 2024/क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगरौली ने आम जन मानस से अपील करते हुये कहा है कि खुले में कचरा जलाना पर्यावरण के लिए हानिकारक है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत यह गतिविधि कानूनन रूप से प्रतिबंधित है, और ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही करने के प्रावधान है। खुले में कचरा जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य जहरीली गैसें वायुमंडल में फैलती हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में गिरावट आती है और यह श्वसन संबंधी बीमारियों, अस्थमा, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा, यह पर्यावरणीय संतुलन को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसमें मिट्टी और जल स्रोतों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल है।

 उन्होने कहा कि हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं, कि वे कचरा जलाने से बचें और इसके सही प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों के साथ मिलकर सहयोग करें। तथा जैविक और अजैविक कचरे को अलग-अलग करें और सही कचरा निस्तारण प्रक्रिया का पालन करें। कचरे को खुले में जालाने से रोकने के लिए निगरानी दलों का गठन किया गया है जो इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखेंगे । उन्होने आम जन मानस से आग्रह करते हुये कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, और हम सभी से आग्रह करते हैं कि इस संबंध में जागरूकता फैलाने में सहयोग करें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं।