अप.क्र. – 1289/24, धारा – 34(2) आबकारी एक्ट
जिला सिंगरौली हसन खान पिता शफाखत खान उम्र 36 वर्ष निवासी पोखरा थाना बभनी जिला सोनभद्र (उ.प्र.)
बरामद मशरूका का विवरण वैगनार कार क्र. DL3CAG7134 में 08 कागज के कार्टून में 300, पाव गोवा, 96 पाव एमडी, 12 पावर कंपनी की बियर केन, कुल शराब 83 लीटर कीमती 69,580/- रूपये।
पुलिस अधीक्षक, श्रीमती निवेदिता गुप्ता, जिला सिंगरौली के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिवकुमार वर्मा जिला सिंगरौली, नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर श्री पी.एस.परस्ते के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी कोतवाली श्री अशोक सिंह परिहार कि सतत् निगरानी में चौकी प्रभारी गोभा उनि नीरज सिंह व पुलिस टीम को अवैध शराब के परिवहन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने मे मिली सफलता।
घटना विवरण दिनांक 27,28.09.24 की मध्यरात्रि में थाना बैढ़न की चौकी गोभा पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु रात्रि चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के दौरान मारूति वैगनार कार क्र. DL3CAG7134 का चालक पुलिस को देखकर गाड़ी को पीछे करने लगा जिसे रुकवाया गया एवं कार चालक से उसका नाम पता पूंछने पर वह अपना नाम हसन खान पिता शफाखत खान उम्र 36 वर्ष निवासी पोखरा थाना बभनी जिला सोनभद्र (उ.प्र.) का होना बताया। वाहन की डिग्गी को खुलवाकर देखा गया तो 08 कागज के कार्टून में 300 पाव गोवा शराब, 96 पाव एम.डी एवं पावर कंपनी की 12 बियर केन कुल शराब 83 लीटर कीमती 69,580/- रूपये की होना पाई गई। कार चालक से अवैध शराब के परिवहन व बिक्री करने संबंधी कागजात मागने पर उसके द्वारा कोई कागजात पेश नहीं किया गया। आरोपी का कृत्य 34(2) आबकारी अधि. के तहत दण्डनीय अपराध से आरोपी चालक के कब्जे से कार क्र. DL3CAG7134 व उपरोक्त शराब को जप्त किया गया एवं आरोपी उपरोक्त को गिरफ्तार कर धारा 34(2) आबकारी अधि. के तहत कार्यवाही की गई
सराहनिय भूमिका – निरी. अशोक सिंह परिहार, उनि नीरज सिंह, सउनि गुलाब प्रसाद, प्र.आर रविनंदन सिंह तोमर, नीरज सिंह, आर. इस्लाम अंसारी, संदीप जायसवाल, शुभम अवस्थी एवं सैनिक गोपिका सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।