विवाह कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व आवेदनों को ही मिलेगी स्वीकृति – श्री शुक्ला

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह/निकाह का 18 नवंबर 2024 से होगा शुभारंभ

सिंगरौली 04 नवंबर 2024 / मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह/निकाह के आयोजन

18 नवंबर 2024 , 09 दिसंबर 2024, 03 जनवरी 2025 ,

06 फरवरी 2025 , 07 मार्च 2025 निर्धारित तिथि पर जिला कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला के निर्देशन में एवं जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश के मार्गदर्शन में किया जाना है । आवेदन लेने की प्रक्रिया के संबंध में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि विवाह कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व वधू एवं वर को संयुक्त रूप से अथवा उनके माता-पिता द्वारा आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्य किसी भी व्यक्ति से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाये। आवेदन जमा करने हेतु 2 से 3 काउंटर बनाए जावे । ई केवाईसी ना होने अथवा समग्र में दर्ज जानकारी के कारण आवेदन ऑनलाइन नहीं होता है तो तत्काल आवेदक को लिखित में अवगत कराते हुए आवेदन वापस कर दी जावे ।

उन्होंने निर्देश दिए कि आवेदन प्राप्त होते ही उसे जांच के लिए समिति को उपलब्ध करा दिया जावे जिसमें पड़ोसियों का पंचनामा अनिवार्य रूप से लिया जावे। आयुक्त अपने प्रतिनिधि से तथा CEO एवं CMO स्वयं कम से कम तीन आवेदन पत्रों की जांच रेंडम तौर पर करेंगे। जांच पश्चात पात्र एवं अपात्र करने की प्रक्रिया को विवाह कार्यक्रम के 7 दिवस पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

*विवाह कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व आवेदनों को ही मिलेगी स्वीकृति – श्री शुक्ला*

*मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह/निकाह का 18 नवंबर 2024 से होगा शुभारंभ*

सिंगरौली 04 नवंबर 2024 / मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह/निकाह के आयोजन
18 नवंबर 2024 , 09 दिसंबर 2024, 03 जनवरी 2025 ,
06 फरवरी 2025 , 07 मार्च 2025 निर्धारित तिथि पर जिला कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला के निर्देशन में एवं जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश के मार्गदर्शन में किया जाना है । आवेदन लेने की प्रक्रिया के संबंध में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि विवाह कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व वधू एवं वर को संयुक्त रूप से अथवा उनके माता-पिता द्वारा आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्य किसी भी व्यक्ति से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाये। आवेदन जमा करने हेतु 2 से 3 काउंटर बनाए जावे । ई केवाईसी ना होने अथवा समग्र में दर्ज जानकारी के कारण आवेदन ऑनलाइन नहीं होता है तो तत्काल आवेदक को लिखित में अवगत कराते हुए आवेदन वापस कर दी जावे ।

उन्होंने निर्देश दिए कि आवेदन प्राप्त होते ही उसे जांच के लिए समिति को उपलब्ध करा दिया जावे जिसमें पड़ोसियों का पंचनामा अनिवार्य रूप से लिया जावे। आयुक्त अपने प्रतिनिधि से तथा CEO एवं CMO स्वयं कम से कम तीन आवेदन पत्रों की जांच रेंडम तौर पर करेंगे। जांच पश्चात पात्र एवं अपात्र करने की प्रक्रिया को विवाह कार्यक्रम के 7 दिवस पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।