गौ माता और चौकीदार से मारपीट करने वाले सलाखों के पिछे गए

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मंदसौर। अफजलपुर थाना पुलिस ने ग्राम इशाकपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार गांव के चौकीदार नागुलाल मालवीय ने थाना अफजलपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 22 मई को शाम करीब 7 बजे फरीद खान एक गाय को विनोद भावसार की दुकान के सामने लकड़ी से बुरी तरह मार रहा था। मुझे गांव के बसंतीलाल मालवीय, रामजी पाटीदार, दीपक मालवीय, बालू सूर्यवंशी ने सुचना दी। जब मैं मौके पर पहुंचा तो देखा फरीद खान गाय को लकड़ी से मार रहा था। मैंने उसे कहा की तूने गाय बेच दी है और ये वापस आ गई है तो इसे गौशाला भेज दे, तेरे पास पैसे नहीं हो तो मुझसे पैसे लेले पर गाय को मार मत। इस पर फरीद खान मुझे अश्लील गालियां देते हुए बोला की मेरी गाय है इसके साथ में कुछ भी करूँ तू कौन है और मेरे साथ थप्पड़ एवं मुक्को से मारपीट करने लगा मेरा गला पकड़कर दबा दिया जिससे मुझे शरीर पर कई चोट लगी। गांव के लोगों ने बिच बचाव कर मुझे बचाया तो फरदी खान बोला की आज तो बचा लिया आगे से मेरे बिच में बोला तो ( जाति सूचक शब्द बोलकर गालियां देने लगा ) बोला जान से मार दूंगा। उस दिन मैंने गांव का मामला होने से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन फरीद बाद में मुझे देखकर बोला की तूने क्या उखाड़ लिया मेरा इसलिये आज रिपोर्ट करने आया हुँ। फरीद खान ने गाय को इतनी बुरी तरह मारा पीटा था की उसकी मौत हो गई। ग्रामीणजनों ने विधि विधान से गौमाता का अंतिम संस्कार किया।

आपको बता दें की फरीद खान ने अपनी गाय गांव पालड़ी के एक व्यक्ति को पालने को दे दी थी। वह गाय 8-10 दिन पहले वापस इशाकपुर आ गई थी। फरीद खान को गांव के लोगों ने बोला की तेरी गाय खुली घूमकर नुकसान करती है इसे खुली मत छोड़ बांध कर रख ले, लेकिन फरीद खान ने गाय को खुला छोड़ रखा था। फरीद खान द्वारा गाय एवं चौकीदार से मारपीट की जानकारी जैसे ही बजरंग दल और गौ रक्षा संगठन के लोगों को लगी उन्होंने अफजलपुर थाने पर पहुंचकर विरोध प्रकट किया।

अफजलपुर थाना प्रभारी समरथ सीनम को जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने बजरंग दल एवं गौ रक्षा संगठन के लोगों को आश्वस्त किया की आरोपी पर सख्त धाराओं में मामला दर्ज करेंगे। अनुभवी एवं समझदार थाना प्रभारी समरथ सीनम ने क्षेत्र का माहौल ख़राब होने पूर्व ही घटिया हरकत कर क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल पैदा करने वाले फरीद खान को गिरफ्तार कर लिया। जिले में कुछ थाना प्रभारी ऐसे है जिनकी ऐसे मामलों में हमेशा आवश्यकता रहती और थाना प्रभारी समरथ सीनम उन्हीं बेस्ट अधिकारियों में से एक है। थाना प्रभारी समरथ सीनम ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है।

आरोपी फरीद खान पर भारतीय न्याय संहिता ( बी एन एस ) 2023 296, भारतीय न्याय संहिता ( बी एन एस ) 2023 115 (2) भारतीय न्याय संहिता ( बी एन एस ) 2023 351 (2) भारतीय न्याय संहिता ( बी एन एस ) 2023 132, भारतीय न्याय संहिता ( बी एन एस ) 2023 121 (1) भारतीय न्याय संहिता ( बी एन एस ) 2023, अनुसूचित जाति एवं जनजाति ( नृशंसता निवारण ) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015 ) 3 (1) (द), अनुसूचित जाति एवं जनजाति ( नृशंसता निवारण ) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015 ) 3 (1) (ध), अनुसूचित जाति एवं जनजाति ( नृशंसता निवारण ) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015 ) 3 (2) (va), पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 11(1) (d) में प्रकरण पंजीबद्ध किया है।